(Kasdol News) परीक्षाओं के चलते 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्र रहेंगे प्रतिबंधित

(Kasdol News)

भुवनेश्वर प्रसाद साहू

हमने 12 फरवरी को प्रकाशित की थी समाचार

 

रात 10 बजे के बाद डीजे और बैंड बजाने वाले पर कार्यवाही की मांग

बोर्ड परीक्षाओं के चलते नागरिकों ने कलेक्टर से की मांग

खबर का असर

(Kasdol News)
(Kasdol News)

(Kasdol News) कसडोल /बलौदाबाजार – भाटापारा जिला के अंतर्गत कसडोल विधानसभा एवं पूरे जिले में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र- छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में कोई व्यवधान ना हो , इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने 23 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक जिला बलौदाबाजार- भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है !

(Kasdol News) उन्होंने इस आशय का एक आदेश भी जारी कर दिया है ! इसके अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार , जिले के अन्य अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी ! लेकिन किसी भी परिस्थितियों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जा सकेगी! लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से अधिक नहीं होनी चाहिए !

(Kasdol News) बिना लिखित पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी !
बोर्ड परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व बलौदाबाजार जिला समेत , समूचे जिले में खुलेआम डीजे तथा लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है जिससे परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ! परीक्षार्थियों की समस्या को हमने अपने दैनिक समाचार पत्र के 12 फरवरी 2023 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था !

(Kasdol News) दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार तथा परीक्षार्थियों की समस्या को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने आज दिनांक 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार को आदेश जारी कर दिया है जिससे पालकों तथा परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU