Jharkhand News : हेमंत सोरेन की कुर्सी पर चुनाव आयोग ने की अयोग्यता की सिफारिश

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Jharkhand News : हेमंत सोरेन की कुर्सी पर चुनाव आयोग ने की अयोग्यता की सिफारिश

Jharkhand News: चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है।

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अब यह राज्यपाल को तय करना है कि वह चुनाव आयोग की सिफारिश पर क्या राय देते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शिकायत को सही पाए जाने पर

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उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट भेजी है। विधानसभा के लिए रवाना होने पर सोरेन को

अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। चर्चा है कि वह अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते हैं।

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हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले की सुनवाई 22 अगस्त को चुनाव आयोग में पूरी हुई थी, जिसके बाद सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी गई थी. भाजपा ने सोरेन पर उनके नाम पर अवैध रूप से खनन पट्टे आवंटित करने

का आरोप लगाया था। भाजपा ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

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ये है पूरा मामला?
यह पूरा मामला रांची के अनागड़ा प्रखंड में 88 दशमलव पत्थर खदान खनन के पट्टे से जुड़ा है. भाजपा ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और खान मंत्री का पद संभालते हुए उनके नाम पर पट्टा आवंटित किया था।

वहीं हेमंत सोरेन का तर्क था कि उन्हें यह लीज 14 साल पहले 17 मई 2008 को 10 साल के लिए मिली थी. 2018 में इसका नवीनीकरण नहीं हुआ। फिर 2021 में लीज का नवीनीकरण हुआ।

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लेकिन 4 फरवरी तक जब प्रशासन ने खनन की अनुमति नहीं दी तो उसने लीज सरेंडर कर दी। सोरेन ने तर्क दिया था कि उन्होंने खनन नहीं किया और उनके पास कोई खनन पट्टा भी नहीं था।

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