Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा प्रत्‍याशी ब्रम्‍हानंद नेताम की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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Jharkhand High Court ब्रम्‍हानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक

Jharkhand High Court रांची/रायपुर । झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है। एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।

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