ITR Filing: If you have changed jobs during the last financial year i.e. 2021-22
ITR Filing: अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के दौरान जॉब बदली है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. दरअसल, आयकर विभाग ने e- filling portal शुरू कर दिया है. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर (ITR Return) दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है.
Also read : Bhupesh Sarkar के विरुद्ध former minister ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ITR Filing e- filling portal पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे- पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, bank account डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. इसके अलावा, आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है.साथ ही आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
Also read : आतंकवादियों के निशाने पर Amaranth यात्रा
रखें ये खास ध्यान
ITR Filingअगर आपने पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-2022 के दौरान जॉब बदली है जान लें कि आपको कैसे ITR फाइल करना है. इसके लिए आपको आईटीआर भरते वक्त दोनों कंपनियों द्वारा जारी फॉर्म 16 की जरूरत होगी. गौरतलब है कि हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी कर देना आवश्यक है. दरअसल, इस फॉर्म 16 में कंपनी से मिले वेतन का विवरण होता है. इसमें यह जानकारी दी जाती है कि कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कितना TDS काटा है.
ग्रॉस सैलरी को ऐड करें
ITR Filing आईटीआर भरते समय ध्यान रखें कि फॉर्म-16 के पार्ट बी में ग्रॉस सैलरी का कॉलम होता है. आपकी तरफ से डिडक्शन का किया गया दावा और टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले अलाउन्सेज भी इसमें जोड़ें. नियम के अनुसार, इसमें आपको आपको दोनों कंपनियों से मिली कुल ग्रॉस सैलरी को जोड़ना होगा. इसके अलावा दोनों फॉर्म 16 से एचआरए, (HRA), एलटीए (LTA) की रकम भी जोड़नी होगी. इसे जोड़ने पर आपको वह राशि मिल जाएगी, जिस पर टैक्स छूट लिए आपको दावा करना है. यानी अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में नई नौकरी ज्वाइन की है तो इनकम टैक्स भरते समय इन बैटन का ख्याल जरूर रखें.