Indian Constitution : भारतीय संविधान के तहत राहुल गांधी पर कार्यवाही, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला निंदनीय : बीपी साहू

Indian Constitution :

भुवनेश्वर प्रसाद साहू

 

Indian Constitution कांग्रेस के प्रदर्शन को उनकी बौखलाहट बतलाया

 

Indian Constitution कसडोल !  बलौदाबाजार जिला कसडोल विधानसभा के कसडोल नगर पंचायत के निवासी बीपी साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा सत्ता के घमंड में राज्य और देश का माहौल खराब किए जाने का आरोप लगाया !

Indian Constitution  बीपी साहू ने कहा कि राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है , अगर कोई कहता है कि न्यायालय ने मोदी सरकार के दबाव में आकर राहुल गांधी को सजा दी है जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई है तो वह ऐसा कह कर बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान और संबंधित न्यायालय की अवमानना कर रहा है ! राहुल गांधी को सजा देने वाला न्यायालय , संविधान द्वारा निर्मित है !

भारतीय संविधान के तहत हुई है राहुल गांधी पर कार्यवाही

 

बीपी साहू ने कहा कि न्यायालय ने सन 2019 में दायर की गई याचिका ( लगभग 4 साल की लंबी प्रक्रिया ) के बाद राहुल गांधी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई लेकिन अपने नेता को मुसीबत में देखकर , कांग्रेसी उसी बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान और न्यायालय की अवमानना करने पर उतारू हो गए हैं जिसकी वे आज तक दुहाई देते आए हैं !

 

बीपी साहू ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी धर्म , संप्रदाय , जाति और समाज को गाली दो ! राहुल गांधी ने ऐसा ही किया है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह आज भी यह कह रहे हैं कि वे माफी नहीं मांगेंगे ! इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी को मोदी समाज ( पिछड़ा वर्ग ) के विरुद्ध दिए गए अपने आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है !

Indian Constitution बीपी साहू ने कहा कि अपने नेता को सजा मिलने और उनकी संसद सदस्यता समाप्त होने से आक्रोशित कांग्रेसियों को हमेशा की तरह मोदी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक था लेकिन कांग्रेसियों ने बाहुबल का प्रदर्शन किया और रायपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय की दीवार और भाजपा नेताओं के पोस्टरों पर कालिख पोत कर , संकल्प सत्याग्रह के नाम पर ढोंग कर रहे हैं !

 

संकल्प सत्याग्रह के नाम पर ढोंग कर रहे हैं

 

राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा होने के बाद लोकसभा द्वारा अयोग्य करार दिए जाने से कांग्रेस नेताओं द्वारा संवैधानिक आदेश की अवहेलना करते हुए बेवजह हल्ला किया जा रहा है जबकि अदालत ने अपना काम किया है और लोकसभा ने अपना संवैधानिक दायित्व निभाया है !

सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है उसे रोकने के लिए पूर्व पीएम डां. मनमोहन सिंह की सरकार सन् 2013 में ( उसी वक्त ) अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही थी जिसके मसौदे को राहुल गांधी ने खुद ही प्रेस कांसफ्रेंस में फाड़़कर यह साबित करने का प्रयास किया था कि वे चुने हुए पूर्व प्रधानमंत्री डां. मनमोहन सिंह से भी बड़े हैं !

बीपी साहू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक को , दो वर्ष या उससे अधिक की सजा निचली अदालत द्वारा सुनाए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा ! जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसका प्रावधान है !

कतिपय कुछ कांग्रेसियों द्वारा , छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यालय पर हमला करना और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ” रघुपति राघव राजा , सबको सन्मति दे ” गाने को बचपन में पढ़े , प्रायमरी स्कूल में बगुला भगत की कहानी से संविधान को मानने वाली छत्तीसगढ़ की आम जनता ने तुलना की है ! जिनका राजनीतिक पार्टीयों से कोई लेना देना नहीं है !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU