(Hit and run) बेंगलुरु में महिला ने शख्स को कार के बोनट पर एक किलोमीटर घसीटा
(Hit and run) बेंगलुरु ! कर्नाटक के बेंगलुरु से शुक्रवार को ‘हिट एंड रन’ की एक चौंकानेवाली खबर सामने आयी है जब दो कारों में भिड़ंत के बाद दोनों के चालकों में कहासुनी हो गई। इसके बाद दूसरी कार के चालक ने महिला को रोकने के लिए कार के बोनट पर छलांग लगा दी जिसके बाद महिला ने उसे एक किलोमीटर तक घसीटा।
(Hit and run) इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जो दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई है।
(Hit and run) मामला बेंगलुरु के ज्ञानभारती नगर इलाके का है। एक महिला ने कथित तौर पर कहासुनी के बाद दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर करीब एक किलोमीटर तक ले गई।
(Hit and run) पुलिस के मुताबिक, ज्ञानभारती नगर क्षेत्र में दो कारें- टाटा निक्सन और मारुति स्विफ्ट आपस में टकरा गईं। टाटा निक्सन कार को एक महिला चला रहा थी, जिसकी पहचान प्रियंका के रूप में हुई है। दर्शन नाम का शख्स मारुति स्विफ्ट चला रहा था। कारों की टक्कर के बाद दोनों (महिला और शख्स) में कहासुनी हो गई।
पुलिस के मुताबिक, दर्शन जब प्रियंका की कार को रोकने गया तो महिला ने इंजन स्टार्ट कर दिया। दर्शन ने उसकी (प्रियंका) कार के बोनट पर छलांग लगा दी। दर्शन कार के बोनट पर था और प्रियंका करीब एक किलोमीटर तक इसी हालत में कार को चलाती रही।
पुलिस उपायुक्त (यातायात पश्चिम) ने कहा कि प्रियंका ने दर्शन की कार को टक्कर मारी थी।
(Hit and run) उन्होंने बताया,“जब उसने (दर्शन ने) उसे (प्रियंका को) रोका तो महिला ने एक वल्गर साइन (अश्लील संकेत) दिखाया और गाड़ी को दूर ले जाने की कोशिश की। जब दर्शन ने उसकी कार को रोका तो प्रियंका ने बाहर निकलने से मना कर दिया और गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगी। दर्शन ने खुद को बचाने के लिए कार के बोनट पर छलांग लगाई और प्रियंका ने एक किलोमीटर तक कार चलाई जबकि इस दौरान शख्स बोनट के ऊपर था।”
(Hit and run) डीसीपी ने कहा,“प्रियंका ने जब कार रोकी तो दर्शन और उसके दोस्तों ने गाड़ी के हिस्सों को तोड़ दिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।”
पुलिस के मुताबिक प्रियंका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि दर्शन और उसके दोस्तों (यशवंत, सुजान और विनय) के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है।