उमेश कुमार डहरिया
High Court Chhattisgarh अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी को विशेष अर्जित अवकाश 10 दिन का मिलेगा-सिन्हा
High Court Chhattisgarh कोरबा l सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा वर्षों से अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 दिन का अर्जित अवकाश नहीं मिल रहा था जो अब मिलेगा।
High Court Chhattisgarh इससे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के सभी संभागों में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 दिन का विशेष अर्जित अवकाश जल्द मिलेगी जिस पर खुशी जाहिर की है।
High Court Chhattisgarh अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र घोषित जिले के उन सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश वर्ष में 10 दिन के लिए मिलेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जारी ज्ञापन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे संभाग जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित है उनके सभी जिलों में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 दिन के लिए विशेष अर्जित अवकाश देने का आदेश जारी किया है।
High Court Chhattisgarh ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1982 में अनुसूचित क्षेत्रों में कर्मचारियों,अधिकारियों को प्रतिवर्ष 10 दिन विशेष अर्जित अवकाश दिया जाता था लेकिन राज्य बटवारा के बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र घोषित जिलों में अधिकारी कर्मचारियों को 10 दिन का विशेष अर्जित अवकाश नहीं मिल रहा था जो अब मिलेगा।