Heinous crime : बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए सदस्यों ने जघन्य अपराध प्रकरणों का किया निर्धारण
Heinous crime : जगदलपुर। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 (1) अनुसार जघन्य अपराध के प्रकरणों में प्रारंभिक निर्धारण की कार्यवाही में किशोर न्याय बोर्ड , जगदलपुर को सहायता हेतु गठित पैनल के मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ता, अन्य विशेषज्ञ सदस्य की आज बैठक हुई।
Heinous crime : बैठक में विधि विरुद्ध कार्य करने बालक एवं उनके प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। मनोसामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र पाणीग्राही ने बताया कि प्रकरण से सबंधित दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया एवं विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों से भी चर्चा की गई।
विधि विरुद्ध बालक के द्वारा अपराध करने और उसके परिणामो की समझ के बारे में उसकी मानसिक एवं शारिरिक क्षमता का निर्धारण किया गया।
पैनल सदस्य डॉ. सी. मरियम मनोचिकित्सक, डॉ मोना मनहर, डॉ. यूएस साहू एवं रंजीता देवांगन परामर्शदाता महिला एवं बाल विकास जिला बाल संरक्षण इकाई ने भी विधि विरुद्ध बालकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं प्रकरण के सम्बंध में चर्चा की एवं प्रकरण का प्रारंभिक निर्धारण किया गया। पैनल सदस्यों ने अब तक लगभग 125 से अधिक जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण किया जा चुका है।
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