Hearing हिंदू देवता के खिलाफ की गयी आपत्तिजनक टिप्प्णी
Hearing नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ की गयी आपत्तिजनक टिप्प्णी मामले में गिरफ्तार आल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर गुरूवार को सुनवायी के दौरान सरकारी वकील को फटकार लगायी ।
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Hearing अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने मामले की सुनवायी के दौरान सरकारी वकील से इस मामले में अभी तक दर्ज किये गये बयानों का ब्यौरा मांगा। इस पर वकील ने जांच एजेंसी के ट्वीट और रीट्वीट अदालत के समक्ष पेश कर दिये।
Hearing इस पर अदालत ने कहा कि आप ट्वीट और रीट्वीट दिखा कर काम नहीं चला सकते , बल्कि आपको आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत काम करना चाहिए।
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष सरकारी वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 12 जुलाई को प्रस्तुत हुए थे और कहा था कि वह 12 और 13 जुलाई को अदालत में आने में असमर्थ है अत: 14 जुलाई को सुनवाई की जाए।