Happy New Year 2023 : कोरोना संकट के बीच नए साल के लिए गाइडलाइंस जारी, इस बार ऐसे मनाया जाएगा नया साल
Happy New Year 2023 : खैरागढ़ : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. जगदीश कुमार सोनकर के अनुसार शासन के निर्देश पर क्रिसमस, नववर्ष एवं अन्य अवकाश के दिनों में सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों के प्रयोग पर बल दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे
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Happy New Year 2023 : तक पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है. बेहतर और हरित कम उत्सर्जन वाले पटाखों का उत्पादन और विपणन किया जाना है। इसके अलावा अन्य पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
पटाखों के उपयोग के संबंध में आगे के दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सिविल) अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ में पारित आदेश के अनुरूप हैं, जो बैच पटाखों या स्टिक की बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री की जा सकती है जिनका शोर स्तर निर्धारित सीमा (125 डेसिबल) के भीतर हो।
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पटाखों की ऑनलाइन बिक्री यानी ई-टेलर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि की वेबसाइटों के माध्यम से बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों के अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ते वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप रोग के घातक रूपों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, भिलाई द्वारा
क्रिसमस/नववर्ष के अवसर पर शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता मापन किया जाता है, जिसे पूर्ण होने पर संभागीय निदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को भेजना होता है।