Gyanvapi Masjid Case : कोर्ट के फैसले से पहले वाराणसी में मचा हड़कंप, बढ़ाई गई ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा
Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व पूजन के मामले पर सोमवार को फैसला आएगा। जिला न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मामले की स्थिरता पर फैसला सुनाएगी यानी मामला चलने योग्य है या नहीं।
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Gyanvapi Masjid Case : जिला जज के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कोर्ट आज दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी. इसे लेकर एहतियात के तौर पर वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. हर जगह फोर्स तैनात है।
काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर को छावनी में बदल दिया गया है। सोमवार सुबह कोर्ट परिसर की सघन जांच की गई। इधर, कोर्ट के फैसले से पहले ही मंदिरों में पूजा का दौर भी शुरू हो गया है.
विभिन्न अदालतों में छह से अधिक मामले लंबित
सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मामला कायम रखने योग्य है या नहीं, इस पर निर्णय के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा भेजा था।
गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े छह से अधिक मामले अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं.
ज्ञानवापी मामले पर पूरे देश की नजर
ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा-अर्चना को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. आज कोर्ट का फैसला तय करेगा कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के दिन ज्ञानवापी में मस्जिद थी या मंदिर।
इसके साथ ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू होगा या नहीं।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे सिविल जज के आदेश पर हुआ
जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया गया था.
सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग होने का दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा कहा। विवाद के बीच अंजुमन इंसांजरिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रृंगार गौरी मामले पर जिला जज की अदालत में सभी पक्षों की दलीलें 24 अगस्त को पूरी हुईं. जिला जज ने फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व पूजन के मामले पर सोमवार को फैसला आएगा। जिला न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मामले की स्थिरता पर फैसला सुनाएगी यानी मामला चलने योग्य है या नहीं। जिला जज
के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कोर्ट का फैसला देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी में मस्जिद थी या मंदिर यह तय करेगा। इसके साथ ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू होगा या नहीं। कोर्ट आज दोपहर 2
बजे अपना फैसला सुनाएगी. इसे लेकर एहतियात के तौर पर वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हर जगह फोर्स तैनात है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर को छावनी में बदल दिया गया है।
सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है. सोमवार सुबह कोर्ट परिसर की सघन जांच की गई। इधर, कोर्ट के फैसले से पहले ही मंदिरों में पूजा का दौर भी शुरू हो गया है.