Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामले में अपील अदालत ने किस आधार पर हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार की, आगे क्या होगा?
Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर में श्रीगर गौरी की पूजा की मांग करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका को वाराणसी जिला न्यायालय ने विचारणीय माना है।
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Gyanvapi Case :कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुनवाई के योग्य है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत दावा खारिज करने की मांग की थी.
इस पर कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष ने किसी नए निर्माण की बात नहीं की है बल्कि यथास्थिति बनाए रखते हुए पूजा का अधिकार मांगा है. हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होगा।
अब कोर्ट से केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हमारी तरफ से मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराने की मांग की जाएगी. हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि 1991 का पूजा अधिनियम हमारे पक्ष में है
क्योंकि हमें कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इस स्थान की धार्मिक प्रकृति एक हिंदू मंदिर की थी। कोर्ट ने इसे आधार मानकर मामले की सुनवाई करने को कहा है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। मुस्लिम पक्ष को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा।
बता दें कि कोर्ट का यह फैसला ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के संबंध में है. इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
इस मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, ‘यह हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 को होनी है। यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि हमारा काम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना है.