Food security खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्माता अपर कलेक्टर ने निर्माता पर लगाया 20 लाख रुपए और दुकान के मैनेजर पर एक लाख रुपए का जुर्माना
Food security जगदलपुर ! बेसन पैकेट के नाम पर चने के स्थान पर मटर का आटा बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर हरेश मंडावी द्वारा लगाया गया। इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता पर और एक लाख रुपए का जुर्माना दुकान के मैनेजर पर लगाया गया है।
Food security एस० बी० बाजार बिनाका मॉल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि दिव्य श्री बेसन 500 के नाम पर चने के बदले मटर का आटा बेचा जा रहा था। मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई और दिव्य श्री बेसन के निर्माता नारायण फुड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर व मालिक चन्द्र कुमार चैधरी के ऊपर बीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और एसबी बाजार के मैनेजर गिरीश कुमार जैन के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
Food security इसके साथ ही न्यू देवांगन किराना, गोलबाजार जगदलपुर में लूज पनीर में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज पनीर के विक्रेता हरिश देवांगन के ऊपर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।