Fine On Google : गूगल को बड़ा झटका, 936 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले मे NCLAT ने कही ये बात

Fine On Google : गूगल को बड़ा झटका, 936 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले मे NCLAT ने कही ये बात

 

Fine On Google :भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मामले में गूगल को तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा Google पर लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। CCI ने Play Store नीतियों के संबंध में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के लिए Google पर यह जुर्माना लगाया।

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10 प्रतिशत जुर्माना अदा करने का आदेश दिया
Fine On Google : NCLAT ने अगले चार हफ्तों के भीतर Google को जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का आदेश दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2023 को होगी। पिछले हफ्ते, अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी

Google को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया था।

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एनसीएलएटी ने याचिका स्वीकार कर ली
NCLAT की बेंच ने CCI के आदेश के खिलाफ Google की याचिका को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए तुरंत जुर्माना लगाने से इनकार कर दिया कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही आदेश जारी करेंगी। अक्टूबर में,

CCI ने एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से Google पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। 25 अक्टूबर को, CCI ने Play Store नीतियों में प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए Google पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

CCI ने कहा कि जुर्माने के अलावा, Google को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी तीसरे पक्ष की बिलिंग/पेमेंट प्रोसेसिंग सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इससे पहले 20 अक्टूबर को,

नियामक ने Android मोबाइल उपकरणों की बात करते हुए कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। (इनपुट: पीटीआई)

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