Fast track special court : नाबालिक बालिका की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

Fast track special court :

fast track special court :  नाबालिक बालिका की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

fast track special court : सक्ती ! फास्ट कोर्ट सक्ती विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने नाबालिक बालिका की लज्जा भंग करने के मामले में 34 वर्षीय अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹2000 की अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।

fast track special court : विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट शक्ति ने बताया कि अभियुक्त ने 26 अक्टूबर 2022 को लगभग सवेरे 10:00 बजे नाबालिग बालिका जो 10 वर्ष 10 माह की उम्र की है जिसकी दिमाग कुछ कम है तथा वह ठीक से बोल नहीं पाती है !

fast track special court : लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसकी सीना गाल एवं शरीर के प्राइवेट पार्ट को छूकर हमला अपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग किया था। नाबालिग बालिका घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी और पटाखा फोड़ रही थी ,तभी अभियुक्त वहां आकर नाबालिग बालिका की हाथ को पकड़ कर अपने घर अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा ।

अभियोक्त्री दरवाजा खोल कर वहां से वापस घर आ गई। दूसरे दिन आरोपी नाबालिग बालिका के घर आकर उसे बुला रहा था तो वह अपने घर में छुप गई थी। घटना को नाबालिग बालिका ने अपनी बहन एवं मां को बताई थी। अभियुक्त नाबालिग बालिका की रिश्ते में चाचा लगता है। घटना की रिपोर्ट नाबालिग बालिका की मां ने थाना चंद्रपुर में 25. 11. 2022 को दर्ज कराई थी।

fast track special court : थाना चंद्रपुर द्वारा अभियुक्त के खिलाफ त्वरित अपराध पंजीबद्ध कर उसी दिन गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं दूसरे दिन ही संपूर्ण विवेचना कर थाना चंद्रपुर द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 8 ,10 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति में पेश किया गया था ।

विशेष न्यायालय शक्ति द्वारा अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 26. 11. 2022 को आरोप विरचित किया गया तथा 28.11. 2022 से साक्ष्य प्रारंभ किया गया एवं सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर देने के पश्चात तथा उभयपक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने के उपरांत संपूर्ण विचारण पश्चात 15 .12 .2022 को प्रकरण में निर्णय घोषित किया गया ।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त जोनो उरांव पिता मंगल उरांव उम्र 34 वर्ष थाना चंद्रपुर जिला सक्ती छत्तीसगढ़ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹ 2000 की अर्थदंड की सजा से अभियुक्त को दंडित किया गया है l

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिवक्ता राकेश महंत ने किया।

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