Election Commission of India नामांकन के दौरान जिला कार्यालय परिसर के भीतर रैली, जुलूस प्रतिबंधित

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Election Commission of India उल्लंघन किए जाने की स्थिति में होगी वैधानिक कार्यवाही

Election Commission of India सरगुजा !  भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दिये जाने के उपरांत निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी दौरान दिनांक 12 अप्रैल 2024 से दिनांक 22 अप्रैल 2024 तक नाम निर्देशन की कार्यवाही सम्पन्न होनी है। जिला कार्यालय परिसर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है। निर्वाचन नामांकन के दौरान जिला कार्यालय एवं उसके 100 मीटर परिधि के भीतर कोई भी व्यक्ति (पुलिस अधिकारी एवं जिन्हें छूट प्रदान की गई हो को छोड़कर) आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रिवाल्वर, विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

 

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उक्त जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सरगुजा ने बताया कि शासकीय कार्य संपादन को दृष्टिगत रखते हुए रैली, जुलूस के शक्ल में जिला कार्यालय परिसर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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