Drunk पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Drunk दल्ली राजहरा। शादी के बाद यदि पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा का सम्मान नहीं करें पाते तो परिवार में विवाद पैदा होने लगता हैं और मारपीट की भी नौबत आ जाती है। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है ऐसा ही एक मामला को लेकर वार्ड क्रमांक 5 , 256 चौक दल्ली राजहरा में निवासरत शेख अशफाक की पत्नी ने दल्ली राजहरा थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है जिस पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।
Drunk इस बारे में दल्ली राजहरा थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शेख रुखसाना पति शेख अशफाक ने पुलिस थाने में पति अशफाक के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि बीते दिन बकरीद पर्व के दिन प्रातः 10:00 बजे अचानक सास-ससुर के पास चलने के कहने पर आक्रोशित होकर उनका पति मारपीट करने लग गया मुक्का मारने से पत्नी के नाक से खून भी निकलने लगा वही बेल्ट से भी मारा जिससे पेट में काफी चोट आई है प्रार्थी रुखसाना ने इस मारपीट के बाद थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट करने मां बहन की गाली देने की शिकायत दर्ज की है।
Drunk प्रार्थी रूखसाना शेख ने बताया कि वह दसवीं तक पढ़ी लिखी है और 2018 में सामाजिक रीति रिवाज के साथ शेख अशफाक के साथ शादी हुई थी शादी के 1 साल के बाद से ही पति को पत्नी के कई बातों से आपत्ति होने लगी थी और प्रतिदिन अपनी पत्नी की दैनिक दिनचर्या रहन-सहन पहनावे बातचीत करने को लेकर कई बार क्रोधित हो जाता था और मारपीट गाली-गलौज करता था प्रार्थी ने बताया कि वह अपने पति के साथ फुटबॉल स्टेडियम दास चौक के पास किराए के मकान में रहती है।
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Drunk अभी घर में ढाई साल का बच्चा है वही 7 महीने से गर्भवती हुई है रुखसाना शेख ने बताया कि 10 जुलाई बकरीद पर्व के दिन भी अचानक छोटी बात पर गुस्सा हो कर मारपीट करने लगा जिससे नाक और पेट में चोटें आई है रुखसाना ने अपने पति पर अपनी और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी देने की बात कही है।
Drunk रुखसाना ने पति के बुरी आदतों नशे की गोली खाने और गांजा पीने का आदी बताया साथ ही उसके कान के टॉप्स ₹5000 में किसी दुकान में गिरवी रख देने और पत्नी के नाम पर बालोद ग्रामीण बैंक से 40000 लोन खाने की शिकायत दर्ज कराई है प्रार्थी पत्नी रुखसाना एक पति द्वारा जान से मारने की धमकी को देखते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भादवी धारा 294 ,323 ,506, 151 के तहत मामला दर्ज कर अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास पेश कर जेल भेजा गया।