Dhamtari latest news निक्षेप राशि की वापसी के लिए चिटफण्ड कम्पनियों की सम्पत्ति कुर्क

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Dhamtari latest news निक्षेप राशि की वापसी के लिए कलेक्टर ने नियुक्त किया प्राधिकृत अधिकारी
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

 

Dhamtari latest news धमतरी !   छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत निक्षेपकों की राशि समय पर वापस नहीं करने पर निक्षेप राशि की वापसी के लिए चिटफण्ड कम्पनियों की सम्पत्ति कुर्क किया जाकर निक्षेप राशि की वापसी के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने आदेश जारी कर प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की है।

उन्होंने निक्षेपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि वापसी की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए आदेश जारी कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी, कुरूद और नजूल तहसीलदार को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अपेक्षित जानकारी छिपाई गई। साथ ही निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य करने और उन्हें धोखा देने के इरादे से सोच-समझकर कपटपूर्ण तरीके से कार्य कर निक्षेप की गई राशि समय पर वापस नहीं की गई।

इसके मद्देनजर निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के नियम 7 कंडिका (1) के नियम (एक) एवं (दो) के तहत उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना के सम्प्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक अथवा सदस्य की धमतरी जिले की भूमि को अंतःकालीन आदेश 11 जनवरी 2019 के तहत कुर्क कर विशेष न्यायालय, धमतरी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया।

Dhamtari latest news इनमें नजूल शीट नंबर-20, प्लॉट नंबर-13/06 रिसाईपारा धमतरी में धारित भूमि कुल रकबा 107.40 वर्गमीटर है। कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी ने उक्त कुर्क की गई सम्पत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के तहत उपबंधित नियमों के अनुसार विक्रय तथा निक्षेपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्रवाई पूरा करने के लिए तहसीलदार नजूल जांच, धमतरी को प्राधिकृत किया है।

Dhamtari latest news इसी तरह जेएसबी रियल इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा भी निक्षेपकों की निक्षेप की गई राशि समय पर वापस नहीं करने की वजह से जिले के बेलरगांव तहसील के ग्राम बिरगुड़ी में धारित भूमि खसरा नंबर 882, 883, 887, 888 कुल खसरा नंबर 04, कुल रकबा 1.37 हेक्टेयर और तहसील भखारा के ग्राम भखारा के खसरा नंबर 1732 एवं 1734 को अंतःकालीन आदेश 19 दिसम्बर 2017 द्वारा कुर्क कर विशेष न्यायालय, धमतरी के न्यायालय में अत्यांतिक बनाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया, जहां विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 09/2019 जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा जेएसबी रियल इन्फ्रा लिमिटेड धमतरी में पारित आदेश 22 फरवरी 2023 को अंतरिम कुर्की आदेश को आत्यांतिक पुष्टि की गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने नियमों के अनुसार विक्रय तथा निक्षेपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्रवाई पूरा करने के लिए तहसील भखारा स्थित खसरा नंबर 1732 एवं 1734 भूमि को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद एवं तहसील बेलरगांव के ग्राम बिरगुड़ी में धारित भूमि खसरा नंबर 882, 883, 887, 888 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 1.37 हेक्टेयर भूमि को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को प्राधिकृत किया है।

प्राधिकृत अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह धमतरी जिले की तहसील में स्थित उक्त दर्शित सभी सम्पत्तियों का विधिसम्मत तरीके से जल्द निष्पादन करेंगे। साथ ही कार्रवाई से जिला दण्डाधिकारी को अवगत कराएंगे।

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