Delhi Shraddha Murder Case : श्रद्धा से भी खौफनाक है देहरादून का ये मर्डर केस, पत्नी की हत्या कर शव के कर दिए थे 72 टुकड़े
Delhi Shraddha Murder Case : दिल्ली के शाहदरा में हुए श्रद्धा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है. जिस तरह से आरोपी ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया वह काफी खौफनाक है।

Delhi Shraddha Murder Case :लोग इसे अजीबोगरीब घटना बता रहे हैं। लेकिन इस मामले ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की याद दिला दी है. 17 अक्टूबर 2010 को देहरादून की शांत दून घाटी में श्रद्धा से भी भयानक घटना घटी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

मर्डर साल 2011 में किया गया था
इस मामले में अनुपमा के पति राजेश ने हत्या कर शव के 72 टुकड़े कर दिए थे. इसके बाद वह एक-एक करके टुकड़े रख देता था।
उधर, जब काफी देर तक अनुपमा के घरवालों को उसकी तलाश की कोई खबर नहीं मिली तो अनुपमा का भाई सूरज 12 दिसंबर 2010 को दिल्ली से देहरादून पहुंचा।
वहां जाकर उसे अपनी बहन की हत्या के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2011 में देहरादून पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
1999 में लव मैरिज की थी
दिल्ली की रहने वाली अनुपमा ने 1999 में राजेश गुलाटी से लव मैरिज की थी। राजेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शादी के बाद दोनों साल 2000 में अमेरिका चले गए।

वहां से 6 साल बाद वे भारत वापस आ गए और अपने दो बच्चों के साथ देहरादून के प्रकाश नगर में रहने लगे। भारत लौटने के बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे।
हत्या के दिन भी दोनों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान अनुपमा का सिर बेड के कोने से टकरा गया। इसके बाद राजेश ने अनुपमा के मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी।
हॉलीवुड फिल्म देखने के बाद आया प्लान
पुलिस ने जब राजेश से पूछताछ की तो पता चला कि उसने हॉलीवुड फिल्म देखकर अनुपमा को मारने की योजना बनाई थी। पहले उसने अनुपमा की हत्या की, फिर अपराध छिपाने के लिए डीप फ्रीजर खरीदा और उसमें अनुपमा की लाश रख दी।

जब शव बर्फ में जम गया तो उसने स्टोन कटर मशीन से उसके 72 टुकड़े कर दिए और धीरे-धीरे मसूरी के जंगलों में फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच अनुपमा के भाई को सच्चाई का पता चल गया।
उसकी शिकायत पर पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उस पर आजीवन कारावास और 15 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया.