Congress leader ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो वर्ष की कैद, जमानत मंजूर

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Congress leader गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज

 

Congress leader सूरत !   गुजरात में सूरत की एक स्थानीय अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी, हालांकि इस मामले में तुरंत उनकी जमानत मंजूर हो गयी।


Congress leader मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने आज  गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा
सुनाई। अदालत के फैसले के बाद हालांकि उन्हें फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी और उनकी जमानत भी मंजूर कर ली। इस दौरान श्री गांधी अदालत में मौजूद रहे। वह 30 दिन के अंदर निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अदालत ने  गांधी की 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की है।


उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी ने  गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।  मोदी गुजरात की सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं।


अदालत से सजा का एलान होने के बाद गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “ मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।”


Congress leader  दूसरी तरफ  गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मामला दायर करने वाले  मोदी ने कहा,“ हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है। ”

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