Compensation : आपदा सहायता राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि, बाढ़-बारिश व फसलों के नुकसान पर दिया जाएगा अधिक मुआवजा
Compensation :केंद्र सरकार ने आपदा राहत सहायता राशि को 20 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। बारिश, बाढ़ और हिमस्खलन की तबाही का सामना कर रहे लाखों लोगों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
Compensation :यह फसलों, घरों, अस्पतालों, स्कूलों और पंचायत भवनों को नुकसान के साथ-साथ व्यक्तिगत शारीरिक क्षति में भी फायदेमंद होगा।
मछुआरों, हस्तशिल्पियों, हथकरघा कलाकारों को नुकसान होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है. घरों को पूर्ण रूप से नष्ट होने या नुकसान और जानवरों की मौत के लिए दी जाने वाली राहत राशि में भी वृद्धि की गई है।
Also read : Dhanteras 2022 : धनतेरस पर करें ये अचूक उपाय, बढ़ जाएगी 13 गुना धन-दौलत!
हालांकि, मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई। फसलों के 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान की स्थिति में सिंचित क्षेत्रों में 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर अब 8,500 रुपये और
सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में 13,500 के बजाय 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। यह वृद्धि क्रमश: 25 और 20% है।
पशुपालकों, मछली पालकों और हस्तशिल्पियों की संख्या में भी वृद्धि हुई
भारी बारिश और बाढ़ पर राहत गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक पवन कुमार ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. फिलहाल बाढ़ और अत्यधिक बारिश की स्थिति में नई दरों पर सहायता दी जाएगी। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू होंगी।
एकल लाभार्थी सहायता: केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि सभी एकल लाभार्थी सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। दो साल बाद मानदंडों की मध्यावधि समीक्षा होगी।
बहुत मदद
मृतक के परिजन को : पहले की तरह 4 लाख रु.
40-60% विकलांगता: 59,100 रुपये के बजाय 74,000 रुपये।
60% से अधिक विकलांगता: ₹2.50 लाख का मुआवजा।
गहरे जख्मों पर : 12,700 की जगह 16,000 रु. गंभीर रूप से घायलों को 4,300 के बजाय 5,400।
अगर आपदा में घर क्षतिग्रस्त हो जाता है: कपड़े के लिए 2,500 रुपये और घरेलू सामान के लिए 2,500 रुपये।
कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिए मछली फार्मों की मरम्मत : 12,200 की जगह 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। प्रति किसान न्यूनतम 2200 सहायता।