Collector कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने जारी की अधिसूचना

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ग्राम बागोडार, तहसील धमतरी का पारा ’जोगीडीह’ को राजस्व ग्राम में किया गया परिवर्तित

 

Collector धमतरी !  धमतरी के जोगीडीहवासियों क़ी गत चालीस वर्षों क़ी माँग और उनकी परेशानियों क़ो कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने काफी कम समय में दूर किया। उन्होंने ग्राम बागोडार, तसहील धमतरी का पारा ’जोगीडीह’ को पृथक कर जोगीडीह के नाम से एक राजस्व ग्राम में परिवर्तन की कार्रवाई की है।

Collector कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 68 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त कार्रवाई की है। साथ ही भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 68 एवं 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर श्री एल्मा ने घोषित किया है कि ग्राम बागोडार, तहसील और जिला धमतरी, का पारा ’जोगीडीह’ को पृथक करते हुए असर्वेक्षित ग्राम जोगीडीह अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा।

Collector इसके तहत असर्वेक्षित राजस्व ग्राम जोगीडीह का कुल रकबा 631.70 हेक्टेयर, प.ह.नं.40, ग्राम पंचायत लीलर, तहसील और जिला धमतरी है।ज्ञात हो कि असर्वेक्षित राजस्व ग्राम की सीमाएं उत्तर में ग्राम सलोनी, तहसील नगरी एवं बागोडार, तहसील धमतरी, दक्षिण में ग्राम पीपरछेड़ी और सिरौदकला, तहसील नगरी, पूर्व में शासकीय वन तथा पश्चिम में ग्राम लीलर, तहसील धमतरी तथा सिरौदखुर्द, तहसील नगरी है।

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