child line चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्चों को दी गई साइबर क्राईम व पॉक्सो की जानकारी
child line चारामा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 जो की सहभागी समाज सेवी संस्था के द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा ग्राम भोथा के पूर्व माध्यमिक शाला व हाई स्कूल के बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम किया गया जिसके अन्तर्गत चाइल्ड लाइन समन्वयक अमित बघेल के द्वारा बच्चों को जागरुक करते हुए बाल अधिकार की जानकारी दी गई !
child line जिसमें जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकारी, सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार की विस्तृत जानकारी दी गई, बच्चों को बाल श्रम कानून की जानकारी दी गई भिक्षावृति व बाल तस्करी की जानकारी दी गई टीम मेंबर सीमा यदु के द्वारा स्कूली बच्चों के बीच बाल विवाह कानून अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया गया की यदि कही बाल विवाह हो रहा हो तो शादी में शामिल सभी व्यस्कों को 2 साल की सजा और 1लाख का जुरबाना लग सकता है सही उम्र में ही लडका लडकी को शादी करना चाहिए।
child line साइबर क्राईम, मोबाइल का उपयोग दुरुपयोग पर बच्चों से चर्चा किया गया और उन्हें जागरुक किया गया, पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 की जानकारी दी गई साथ ही साथ गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई बच्चों को इसके अन्तर्गत यदि कोई आपके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो इसका विरोध करना है और भाग कर ऐसे स्थान पर जाना है जहां आपको लगे की हम यहां सुरक्षित हैं साथ ही इस घटना की जानकारी तुरंत अपने माता पिता, स्कूल शिक्षक, पुलिस व चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 में देने को कहा गया।
child line ऐसे बच्चे जिन्हे देख भाल वा सुरक्षा की जरुरत है या कोई बच्चा गुम हो, या आश्रय की जरुरत होने पर तुरंत चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 में सुचना देने को कहा गया इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ शासकीय हाई स्कूल प्राचार्या गीता मिश्रा, पूर्व माध्यमिक शाला प्राचार्या यशोदा नेवरा, शिक्षक तोमेश्वर लाल सोंनगेरवा, मनोज तेलासी, डोमार सिंग यादव, श्रीमती सरोज सोनवानी, विद्याभारती भुवार्य, संतानु ठाकुर, चंद्रभूषण साहू उपस्थित रहें।