Child abuse बच्ची से अश्लील व्यवहार, वृद्ध को 20 वर्ष की कैद
Child abuse पटना ! बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक बच्ची के साथ अश्लील व्यवहार करने के अपराध में आज एक 67 वर्षीय वृद्ध को 20 वर्ष कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Child abuse विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र निवासी 67 वर्षीय दुर्गा पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
Child abuse जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
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Child abuse मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी दुर्गा पासवान ने वर्ष 2020 में एक बच्ची के साथ गंभीर अश्लील व्यवहार किया था।