Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया विधेयक पास होने पर भानुप्रतापपुर में मनाया गया जमकर जश्न
Chhattisgarh भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नये विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित होने पर भानुप्रतापपुर में जमकर जश्न मनाया गया। मुख्य चौक पर इकट्ठा बड़ी संख्या में लोगों ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए आतिशबाज़ी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी ज़ाहिर की।
Chhattisgarh नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील पाढ़ी ने कहा भूपेश सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है जिससे छत्तीसगढ़ की जनता काफी उत्साहित है। अब SC 13%, ST 32%, OBC 27% और EWS का 4% कोटा हो गया। जिसे राज्यपाल को भेजा गया है। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा। उच्च न्यायालय के 19 सितम्बर को आये एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण खत्म हो गया है।
इन कानूनों से मिलेगा आरक्षण
Chhattisgarh छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा।