National Lok Adalat : चेक बाउंस और ऋण वसूली प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में होगा निपटारा

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National Lok Adalat :  चेक बाउंस और ऋण वसूली प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में होगा निपटारा

 

National Lok Adalat :  बिलासपुर। 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चेक बाउंस तथा धन वसूली के प्रकरणों को समझौते के आधार पर निराकरण करने के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश नीता यादव के निर्देश पर जिला न्यायालय के कांफ्रेंस हाल में शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई।

 

बैठक में बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों को न्यायालय में लंबित चेक बाउंस से संबंधित मामलों को आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। बैंक एवं फायनेंस कम्पनियों के अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिन मामलों में बकायादारों से धन वसूली से संबंधित प्रकरण न्यायालय के समक्ष संस्थित नहीं किया गया है, उन मामलों को प्री लिटिगेशन के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकता है।

चेक बाउंस के प्रकरणों का होगा निराकरण

अतिरिक्त छोटी रकम से संबंधित चेक बाउंस के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर आगामी नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे जाने का निर्देश दिया गया। बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों को नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित किया गया है, उन मामलों में समझौते की शर्ते तैयार कर यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि संबंधित पक्षकार को लोक अदालत की प्री सीटिंग के दौरान समझौते की शर्तों से अवगत कराया जा सके।

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बैठक में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश किरण त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जसविन्दर कौर अजमानी, संजूलता देवांगन, शंकर कश्यप के अलावा एसबीआइ, यूनियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, चोला मंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे।

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