Chennai Tamil Nadu :अब बस में महिलाओं को घूरोगे तो मिलेगी सजा, उपद्रवियों के खिलाफ सरकार ने बनाया सख्त कानून
चेन्नई: तमिलनाडु में सरकार ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का बड़ा फैसला लिया है. तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान है
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जिसके तहत जो कोई भी बस में लड़कियों को घूरता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद
सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण जैसी गतिविधियां भी राज्य में अपराध की
श्रेणी में आती हैं.
संशोधित अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति बस में किसी महिला से दुर्व्यवहार करता है या उससे छेड़छाड़ करता है,
तो बस कंडक्टर को यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस
स्टेशन को सौंपना होगा। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत सख्त सजा
मिलेगी।
संशोधित एक्ट में यह भी प्रावधान बताया गया है कि अगर कोई कंडक्टर किसी महिला यात्री को मदद के बहाने छूता है
तो उसे भी सजा दी जाएगी. यदि कंडक्टर महिला यात्रियों के साथ कोई मजाक या टिप्पणी करता है तो इसे भी अपराध
माना जाएगा। नियमानुसार कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका रखनी होती है, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा
सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो यह शिकायत पुस्तिका मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस को प्रस्तुत करनी होगी।