CG RTO Raipur : बगैर ट्रेवल्स लाइसेंस स्टैंड में एजेंट बना रहे टिकट

CG RTO Raipur : बगैर ट्रेवल्स लाइसेंस स्टैंड में एजेंट बना रहे टिकट

CG RTO Raipur : बगैर ट्रेवल्स लाइसेंस स्टैंड में एजेंट बना रहे टिकट

आरटीओ रायपुर की टीम ने बुधवार को भाठागांव अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल स्थित एजेंटों  की जांच करने पर खुलासा
– आरटीओ की टीम ने ट्रेवल्स लाइसेंस बनाने 10 दिन की दी है मोहल्लत
– 60 से अधिक एजेंटों के पास नहीं मिला है वैद्य लाइसेंस

विशेष संवाद्दाता,मनोज सिंह

 CG RTO Raipur : रायपुर। भाठागांव स्थित अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल पर यात्री बसों का टिकट काटने वाले 50 फीसदी एजेंटों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

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 CG RTO Raipur : बगैर लाइसेंस ही अवैध तरीके से स्टैंड परिसर में बाकायदा कुर्सी और टेबल लगाकर बसों का टिकट काटते हैं। यहां खुलासा बुधवार को उस समय हुआ, जब आरटीओ रायपुर की टीम एजेंटों का लाइसेंस चेक करने पहुंची।

यही नहीं, जिनके पास लाइसेंस हैं, वह सालों से रिन्यूवल नहीं कराया गया है, यानि उसकी वैद्यता ही समाप्त हो गई।

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इसके बाद भी टर्मिनल में आने वाले यात्रियों को जबरन पकड़कर एजेंट टिकट बनाने में लगे थे। अब ऐसे एजेंट जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, उन्हें टर्मिनल में टिकट काटने नहीं दिया जाएगा।


60 एजेंटों के पास लाइसेंस नहीं
अफसरों के मुताबिक बस टर्मिनल में करीब 130 एजेंट हैं, जो टिकट की बुकिंग करते हैं। बुधवार को एजेंटों की जांच की गई, जिसमें 60 से अधिक एजेंटों के पास ट्रेवल्स लाइसेंस नहीं है। इनमें कुछ ऐसे एजेंट थे,

जिन्हें लाइसेंस लेने की जानकारी नहीं थी। हालांकि आरटीओ टीम ने उन्हें 10 दिन में ट्रेवल्स लाइसेंस बनवाने की मोहल्लत दी है।


40 का लाइसेंस रिन्यूवल नहीं
जानकारी के मुताबिक एजेंटों की जांच में करीब 20 फीसदी के पास ट्रेवल्स लाइसेंस मिला, जबकि 40 एजेंट ऐसे थे, जिनके पास लाइसेंस है, लेकिन सालों से उसे रिन्यूवल नहीं कराया गया है।
ऐसे खुला राज
अफसरों के मुताबिक बस टर्मिनल में टिकट काटने को लेकर एजेंटों द्वारा यात्रियों से दुव्र्यवहार की कलेक्टोरेट से आरटीओ द तर को शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की गई।

इस दौरान 10 एजेंट अवैध तरीके से टिकट काटते मिले, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर काउंटर हटाने आदेश दिया गया। साथ ही, अन्य की जांच करने पर मामले का खुलासा हुआ।

क्या कहता है नियम
अफसरों के मुताबिक लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए एजेंटों का अनज्ञापन और उनके आचरण का विनियम नियम 120 से 130 तहत ट्रेवल्स संचालन करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

इसके लिए संचालक को बाकायदा आरटीओ द तर में ओवदन करना होता है।

ये ब्योरा देना होता है
– एजेंसी संचालक के आर्थिक स्थिति और परिवहन कारोबार का अनुभव
– एजेंसी संचालक को उसके द्वारा चलने वाले वाहनों की सं या का पूरा ब्योरा
– एजेंसी से टिकट बेचने के लिए पर्याप्त स्थान का ब्योरा

– एजेंसी संचालक द्वारा बगैर ट्रैफिक बांधा किए वाहनों को खड़ा करने पर्याप्त जगह का ब्योरा

वर्जन
बस टर्मिनल में बगैर ट्रेवल्स लाइसेंस के टिकट काटने वाले 10 एजेंटों को नोटिस जारी किया गया है। बाकी स ाी को 10 दिन के ाीतर लाइसेंस का समय दिया गया है।
शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर

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