Central Bureau of Investigation : सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व महिला उप पोस्ट मास्टर को सुनाई दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा
Central Bureau of Investigation : चेन्नई ! तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को डाक विभाग के 38 लाख रुपये से अधिक के दुरुपयोग के मामले में एक पूर्व महिला उप पोस्ट मास्टर को दोषी ठहराया और दो वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
Central Bureau of Investigation : अदालत ने वीसी धनलक्ष्मी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जो उस समय तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में तिरुवलंगडु उप डाकघर में उप डाक मास्टर के रूप में कार्य कर रही थी। सीबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उन्हें डाक विभाग के धन के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाया गया।
सीबीआई ने 29 दिसंबर 2016 को धनलक्ष्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिनमें उन पर 2007 से 2011 की अवधि में विभिन्न खाताधारकों की जानकारी के बिना उनके पहले से बंद डाक आवर्ती जमा खातों को पुन चालू और बंद करके डाक विभाग की निधियों का दुरुपयोग करने तथा आरडी खातों से गलत तरीके से निकासी करने का आरोप था।
उनके खिलाफ यह भी आरोप था कि उन्होंने सिस्टम में झूठी प्रविष्टियां की, गलत और मनगढ़ंत वाउचर आदि बनाया। सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद 29 जुलाई, 2017 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।