Car Seat Belt Rules : सरकार का बड़ा कदम! बदलने जा रही है कार की सीट बेल्ट से जुड़े नियम, आप भी जान लें
Car Seat Belt Rules :टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर बहस शुरू हो गई है।

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Car Seat Belt Rules कहा जाता है कि 7 एयरबैग वाली सुरक्षित मर्सिडीज जीएलसी कार में भी सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण मिस्त्री की जान चली गई थी।

इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार वाहनों में सीट बेल्ट लगाने से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार कर रही है और इसमें बड़ा बदलाव किया जा सकता है.
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही सीट बेल्ट चेतावनी अलार्म को रोकने के तंत्र पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को सड़क हादसे में सायरस मिस्त्री की मौत के बाद मंत्रालय चार अहम फैसले ले सकता है. इन चार फैसलों में सीट बेल्ट बीप अलार्म स्टॉपर्स पर प्रतिबंध, कारों में छह एयरबैग,
मध्य और पीछे की सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य करना और सीट बेल्ट के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
हिंदुस्तान टाइम्स ने परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा, “हम इसके लिए आदेश तैयार कर रहे हैं और प्रक्रिया जारी है। सभी प्रकार की सीट बेल्ट क्लिप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।”

भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश वाहन सामने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट चेतावनी प्रदान करते हैं।
कुछ गाड़ियों में ऐसा फीचर भी होता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी गई तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. हालांकि, पीछे के यात्रियों के लिए ऐसी कोई चेतावनी प्रणाली नहीं है।