(Breaking Hardcore Female Naxalite) हार्डकोर महिला नक्सली समेत 4 माओवादी चढ़े धमतरी पुलिस के हत्थे

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(Breaking Hardcore Female Naxalite) नक्सलियों की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

(Breaking Hardcore Female Naxalite) धमतरी !  पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर आरिफ हुसैन शेख के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के नेतृत्व में धमतरी जिला में अपराधिक एवं नक्सल गतिविधियों पर नक्सल एवं शहर क्षेत्रों में लगातार सतत् निगाह रखी जा रही थी की अपराधिक तत्वों के लोगों द्वारा कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दें।

(Breaking Hardcore Female Naxalite) जिला धमतरी में संदिग्ध महिला नक्सली होने की सूचना पर तत्काल टीम गठित कर मय दस्तावेज एवं हथियार के रवाना कर पॉच नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही रैन बसेरा नया बस स्टैंड के गाड़ी मिली जिसमें कुल पांच महिला एवं पुरुष बैठे मिले जिनसे पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब न देकर गोल-मोल जवाब देने लगा जिनसे बारिकी से पूछताछ किया गया !

एक महिला ने अपना नाम 01. कमला बाई मट्टामी उर्फ सगुना उर्फ बिचा जगना पति मल्लाराजी रेड्डी उर्फ मुरली उर्फ संग्राम उम्र 50 वर्ष निवासी पोयरकोट गढ़चिरौली महाराष्ट्र बताया तथा स्वयं को प्रतिबंधित माओवादी संगठन के भांमरागढ़ क्षेत्र में डिवीजन कमेंटी मेंबर (डीवीसीएम) बताया !

(Breaking Hardcore Female Naxalite) 02. मनत राम पोया पिता रामसाई पोया उम्र 27 वर्ष निवासी ताड़बेली थाना बांदे जिला कांकेर का निवासी होना एवं स्वंय को जनमिलिशया ताड़बेली क्षेत्र का होना बताया,03. मैनी जुर्रे पति नरेश जुर्रे उम्र 30 वर्ष निवासी ताड़बेली थाना बांदे जिला कांकेर का होना एवं स्वंय को नक्सली सहयोगी पंचायत मिलिशया का सदस्य होना बताया, 04…विधि से संघर्षरत बालिका,05. वाहन चालक सुजन बाछर पिता सुभाष बाछर उम्र 32 वर्ष निवासी पी व्ही 89 विवेकनगर थाना बांदे जिला कांकेर का होना एवं नक्सली सहयोगी होना बताया ।

एवं कमला बाई का आधार कार्ड चेक किया गया जो की सही नहीं होना पाया गया पूछताछ से कमला बाई ने बताया कि प्रचार प्रसार के साथ-साथ आंख का ईलाज कराना और ईलाज के बाद धमतरी के कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना बताया।

उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 10, 13(1), 38(2) 39 (2) विधी विरूध्द क्रियाकलाप अधि० एवं धारा 147, 419 भादवि० एवं आई टी एक्ट की धारा 66 (घ) के तहत पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

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