Bilaspur High Court’s big decision : हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

Bilaspur High Court's big decision : हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

Bilaspur High Court’s big decision : हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

बिलासपुर

Bilaspur High Court’s big decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व दिए गए आरक्षण के मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है । कोर्ट ने 50 % से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है ।

Bilaspur High Court's big decision : हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय
Bilaspur High Court’s big decision : हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

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यह मामला 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों समेत मेडिकल , इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58 % आरक्षण के फैसले से जुड़ा है ।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने 58 % आरक्षण को रद्द कर दिया है ।
जानकारी दें कि 2012 में तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने 58 % आरक्षण देने का फैसला किया था,जिसे डॉ पंकज साहू व अन्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी ।

Bilaspur High Court's big decision : हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय
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याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया था कि 50 % से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है । कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते फैसले को सुरक्षित रख लिया था ।

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