Bilaspur Big News : मछली मारने पर लगा प्रतिबंध, विभाग ने जारी किया अधिसूचना

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Bilaspur Big News :  मछली मारने पर 16 जून से दो माह के लिए लगा प्रतिबंध

Bilaspur Big News :  बिलासपुर l   मछली पालन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 16 जून से दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि और प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धाराओं के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है।

Bilaspur Big News :  छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये है में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त, 2024 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

 

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Bilaspur Big News :   इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000/- रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

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