Bihar Crime News : अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी युवक को 12 वर्षों की कठोर कैद

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Bihar Crime News :  अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी युवक को 12 वर्षों की कठोर कैद

 

Bihar Crime News :  पटना  !   बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने अपहरण और बलात्कार के जुर्म में आज दोषी युवक को 12 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ 5000 रुपये जुर्माने की सजा तथा उसके दो साथियों को अपहरण का दोषी करार देते हुए चार-चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


Bihar Crime News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के भगवानगंज थाना क्षेत्र स्थित करवा गांव निवासी सोनू कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 341 और 366 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी।


इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले के अभियुक्त पंकज कुमार और सनी कुमार को अपहरण का दोषी करार देते हुए चार-चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन-तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी ।

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Bihar Crime News : मामले की अपर लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया की दोषी सोनू कुमार के साथ पीड़िता की शादी तय हुई थी लेकिन उसके खराब आचरण के कारण शादी टूट गई थी। शादी टूटने से नाराज सोनू कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 में उस समय पीड़िता का अपहरण कर लिया जब वह कोचिंग से लौट रही थी और उसे मसौढ़ी क्षेत्र में स्थित एक मकान में ले जाकर उसके साथ सोनू कुमार ने बलात्कार किया था।

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