Big News For Farmers : किसानों को बड़ा तोहफा, अस्थाई पंप कनेक्शन लेने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, जानिए कैसे ले सकेंगे योजना का लाभ
Big News For Farmers : भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी क्षेत्र के 16 जिलों भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई पंप कनेक्शन की दरें जारी की गयी हैं.
Big News For Farmers : किसानों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के बाद तीन चरण के तीन हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए तीन माह की कुल राशि 5 हजार 236, चार माह के
लिए 6 हजार 869 एवं पांच रुपये . पंप कनेक्शन के लिए 13 हजार 397 रुपये तीन माह, 17 हजार 750 चार माह तथा 22 हजार 102 पांच माह तक देय होगा।
ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन फेज दस हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 16 हजार 662 रुपये, वांछित माह के लिए 22 हजार 102 रुपये और पांच माह के लिए 27 हजार 543 रुपये दिए जाएंगे।
कंपनी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर तीन फेज थ्री हॉर्स पावर के अस्थाई पंप कनेक्शन के लिए तीन माह की कुल राशि 5 हजार 864, चार माह के लिए 7 हजार
Also read :https://jandhara24.com/news/115591/9-people-including-3-children-died-due-to-rain-in-up/
706 एवं पांच माह के लिए 9 हजार 547 रुपये और पांच हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 9 हजार 547, चार माह के लिए 12 हजार 616 और पांच माह साढ़े सात से आठ हॉर्स पावर के 15 हजार 685 रुपये
देय होंगे। अस्थाई पंप कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए हजार 71, चार माह के लिए 19 हजार 982 और पांच माह के लिए 24 हजार 892 देय होंगे। शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन फेज दस हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के
लिए 18 हजार 754 रुपये, वांछित माह के लिए 24 हजार 892 रुपये और पांच महीने के लिए 31 हजार 30 रुपये देय होगा।
कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पंप कनेक्शन की दरें 01 जुलाई 2022 से लागू कर दी गई हैं. अब उपभोक्ताओं को उन्हीं दरों पर अस्थायी पंप कनेक्शन दिए जाएंगे. कंपनी ने कहा है
कि उचित रेटिंग कैपेसिटर के मामले में कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा और अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम तीन महीने का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
अस्थाई कनेक्शन की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के कॉल सेंटर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in या नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।