Bhatapara Big news बगैर लाइसेंस पटाखा का भंडारण और विक्रय, गलियों और गांव में खुल रही दुकानें

Bhatapara Big news

राजकुमार मल

Bhatapara Big news शुरुआत से अंत तक, कदम- कदम पर खतरों के बीच अवैध पटाखा कारोबार का संचालन

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Bhatapara Big news शुरुआत से अंत तक, कदम- कदम पर खतरों के बीच अवैध पटाखा कारोबार का संचालन

Bhatapara Big news बगैर लाइसेंस पटाखों का विक्रय पुख्ता प्रमाण

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Bhatapara Big news भाटापारा. भंडारण और विक्रय। गली-मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर लाइसेंस पटाखों का विक्रय, पुख्ता प्रमाण है सुस्त निगरानी का। निकाय और पंचायतें जिस तरह “साथ” दे रहीं हैं, उसके बाद प्रतिकूल स्थितियों के लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा ? क्योंकि सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नजर नहीं आते।

Bhatapara Big news महज एक पखवाड़े का सीजन माना जाता है पटाखों के लिए। शुरुआत से अंत तक, कदम- कदम पर खतरों के बीच होने वाले इस कारोबार के संचालन के लिए दर्जनों गाइडलाइन हैं लेकिन पालन करने और करवाने वालों ने जिस तरह का रवैया अपना रखा है, उससे आबादी क्षेत्र बड़े खतरे में है। कब जागेगा प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियां ?

Bhatapara Big news रिहायशी क्षेत्र में भंडारण, विक्रय

दीप पर्व है। सीजन है। पटाखों की पहुंच भंडारित क्षेत्रों से गलियों और मोहल्लों में हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानें सजने लगीं हैं। बड़ा सवाल यह है कि भंडारण और विक्रय के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे ही फिलहाल प्रथम उपभोक्ता हैं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा ? क्योंकि भंडारण और विक्रय एक ही स्थान से होने की खबर है।

Bhatapara Big news यह है नियम

पंडाल की ऊंचाई किसी भी दशा में 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सिंथेटिक, रस्सी या कपड़े का उपयोग प्रतिबंधित। विक्रय स्थल के चारों तरफ, 4 से 5 मीटर का हिस्सा खुला होना चाहिए। बिजली खंभा, रेलवे लाइन, चिमनियां और भट्टी से मानक दूरी 15 मीटर अनिवार्य है। निकास और निर्गम द्वार विपरीत दिशा में होना चाहिए। संस्थान से द्वार की दूरी 15 मीटर के भीतर होना चाहिए। मुख्य द्वार किसी भी हालत में 05 मीटर से कम चौड़ा नही होना चाहिए, काउंटर के सामने 2 मीटर की दूरी पर ही बैठने की व्यवस्था होना जरूरी।

Bhatapara Big news नियम बिजली के लिए

प्रकाश के लिए पोर्सलीन कनेक्टर का उपयोग करें। बोर्ड व सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट पंडाल के किसी भी हिस्से से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। हैलोजन पूर्णतः प्रतिबंधित। हर पंडाल में अग्नि से सुरक्षा के लिए 0.75 लीटर पानी प्रति वर्गमीटर के हिसाब से होना चाहिए, कुल पानी का आधा हिस्सा पंडाल के बाहर और आधा हिस्सा पंडाल के अंदर होना चाहिए ,पानी ड्रम या बाल्टी में, भरा जाना होगा। और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पानी का उपयोग अग्निशमन के अलावा किसी दूसरे इस्तमाल में न लाया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड फायर फाइटर अनिवार्य।

Bhatapara Big news अग्निशमन के लिए

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9 लीटर क्षमता वाला फायर एक्सटिंग्यूशन जरूरी। अग्निरोधक घोल के लिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और पानी की मानक मात्रा हर समय उपलब्ध रखें। यह सभी सामग्री किसी भी हार्डवेयर या केमिकल विक्रय करने वाली संस्थानों में आसानी से मिलता है।

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