Bhanupratappur 3 अप्रैल को मंत्रालय के पत्र को आग लगाकर करेंगे विरोध
Bhanupratappur भानुप्रतापपुर। अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे पंचायत सचिव को आंदोलन समाप्त कर काम पर लौटने के लिए छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र जारी किया गया है ! नही लौटने पर नियमतः कार्यवाही किये जाने की बात कही गई है। जिसे लेकर सचिव संघ में शासन-प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहे है। शासन द्वारा जारी किये गए पत्र जिसे 3 अप्रैल को सामुहिक रूप से आग लगाए जाने की बात कही जा रही है।
Bhanupratappur बता दे 16 मार्च से अपनी एक सूत्रीय शासकीय करण की मांग को लेकर 16 मार्च से पंचायत सचिव एकजुट होकर काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे है। आंदोलन को आज 17 वे दिन हो गए है, जिससे जनहित सहित पंचायत के समस्त 200 प्रकार काम बंद है। काम को लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे है, उन्हें शासन से मिलने वाले लाभ भी नही मिल पा रही है।
शासन से मिले पत्र
Bhanupratappur विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सचिव अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति के संबंध में दिनांक 16.03.2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये है जिसकी वजह से प्रदेश के ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं तथा हितग्राहीमूलक शासकीय योजनओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है अतः ग्राम पंचायतों के कार्यों के सुचारू रूप से संपादन को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित कार्यवाही की जावें ।
ग्राम पंचायतों के कार्यों की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये समस्त हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटने के संबंध में अपने स्तर से निर्देश प्रसारित करें। निर्देश की अवहेलना करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2008 को जारी मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायें।
Bhanupratappur छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-69 (1) में दिये गये प्रावधान के अनुसार जिले में कार्यरत सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के साथ-साथ यथास्थिति मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को भी वर्तमान में कार्य संपादन हेतु अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौंपा जाये ताकि ग्राम पंचायतों के आवश्यक कार्यों का सुचारू रूप से संपादन किया जा सकें। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा – 66 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत निधि से राशि आहरण सरपंच तथा नियुक्त किये जाने वाले सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायें।
इस अवसर पर सचिव संघ के रघुवर साहू, उपाध्यक्ष कृष्णा कावड़े, सहसचिव बसंती नेताम, भेष जैन, जैंत कुमार दुग्गा, दुकालू गोटा, अनिल पटेल,धनजी ठाकुर, रामकरण सिन्हा, बली राम पोया, अंकाल सिंह कोरेटी, सेवक कुलदीप, रामजीवन महला, आसमानी ध्रुव, मंजू बारले, बरसन सलाम, शामबति पदमाकर, सरस्वती निर्मलकर, संतोषी मंडावी, भारती पिस्दा, निधी राजपूत,पूनम दर्रो, तुलसी यदु, बज्जू पोटाई, रत्ती राम कावड़े, गीता निषाद, रूबी चौधरी, बली राम भास्कर, आसमती ध्रुव, कृष्णा कावड़े,बरसन सलाम, राजेन्द्र सलाम, मंगल कांगे,संजय मरकाम, हीरामन कोरेटी, कौशिल्या शौरी, बलीराम पोया, पवन कोर्राम,सरला यादव,सत्यदेव टांडिया,केशा राम कोरेटी, बरनसिंह आँचला,बलदेव हिडामी,सहित सभी पंचायत सचिव उपस्थित रहे।