Balodabazar latest update : महिला से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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Balodabazar latest update महिला से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

 


Balodabazar latest update बलौदाबाजार !  पलारी थाना क्षेत्र मे महिला से बलात्कार के मामले में आज न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया.

Balodabazar latest update पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना पलारी में प्रार्थी महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 12.11.2021 को सुबह करीबन 05:00 बजे थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम में शौच के लिए जाने के दौरान आरोपी मिलन चंद्राकर द्वारा जबरन उसके साथ बलात्कार किया है, कि रिपोर्ट पर थाना पलारी पुलिस द्वारा धारा 376 भादवि के तहत अपराध क्र. 642/2021 पंजीबद्ध कर जांच विवेचना कार्यवाही में लिया गया। कि प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी पलारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए, आरोपी की गिरफ्तारी, जप्ती, साक्ष्य संकलन आदि संपूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में  ऋषि कुमार बर्मन माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) न्यायालय बलौदाबाजार ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मिलन चंद्राकर पिता मंगल चंद्राकर उम्र 18 वर्ष 04 माह निवासी ग्राम छेरकाडीह थाना पलारी को भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण में विवेचना निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी पलारी एवं शासन की ओर से पैरवी  राजेश द्विवेदी अतिरिक्त लोक अभियोजक बलौदाबाजार द्वारा की गई है।

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