Ambikapur : शा महाविद्यालय अंबिकापूर, भाथूपारा एवं मायापुर में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

Ambikapur : शा महाविद्यालय अंबिकापूर, भाथूपारा एवं मायापुर में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

Ambikapur : शा महाविद्यालय अंबिकापूर, भाथूपारा एवं मायापुर में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

 

Ambikapur : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर पुष्यमित्र गलतियार द्वारा आज दिनांक 27.02.2023 को शा०महाविद्यालय अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों

https://www.facebook.com/100001947640367/posts/pfbid0bFRReaL2mNB57FGMChc992KqxV38ahLoEv6dHHbCKiKZQNgcUAXkcFs5NyEU2FyUl/?d=w&mibextid=qC1gEa

Ambikapur : को बताया कि धारा 5 लाउडस्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली (और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण ) के प्रयोग पर निर्बन्धन – ( 4 ) सार्वजनिक स्थान, जहां लाउडस्पीकर या लोक संबोधलन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि

स्तर क्षेत्र के लिए परिवेशी ध्वनि स्तर 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। धारा 5-क भोपू (हार्न ) के उपयोग, ध्वनि उत्सर्जित करने वाली सन्निर्माण मशीनें और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध – ( 3 ) रात्रि में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली सन्निर्माण मशीनें शांत परिक्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लायी जायेंगी या चलाई नहीं जायेंगी।

Mahadev App Raid : दुर्ग पुलिस ने आज अंबिकापुर से महादेव एप की दो शाखाओं को किया गिरफ्तार

इसी प्रकार पैरालीगल वालेंटियर सलोमी कुजूर द्वारा आज दिनांक 27.02.2023 को भाथूपारा, अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को बताया कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार किसी विषाक्त या प्रदूषक पदार्थ को किसी नदी, कुएं या

मल नाली में मिलाना या भूमि पर छोड़ना दंडनीय होगा। धारा 33 के अनुसार कुएं या जल किसी ऐसी मल नाली में या किसी भूमि जिस पर किसी पदार्थ के व्ययन होने या संभाव्य होने के कारण प्रदूषित होने की संभावना है वहां बोर्ड ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय को आवेदन दे सकता है ऐसा होने पर न्यायालय यथास्थिति प्रदूषण को हटाने का आदेश सकता है।

इसी प्रकार पैरालीगल वालेंटियर राजकुमार रजक द्वारा आज दिनांक 27.2.2023 को मायापुर अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को बताया कि छ०ग०आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार किसी स्थान को सामान्य मदिरापान के रूप में खोलने या उपयोग

में लाने या उसका नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने के लिए यदि सहायता किया जाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक और पांच हजार रूपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस तरह के किसी स्थान पर यदि आप नशे की हालत में पाये जाते हैं तो आपको एक हजार रूपये तक का जुर्माने से दंडनीय होगा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU