Actress Jacqueline Fernandez : पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडीज, सुनवाई टली
Actress Jacqueline Fernandez : महा ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आज यानी सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं.
Actress Jacqueline Fernandez : जी हाँ, आपको बता दें कि आज धोखाधड़ी के मामले में सह-आरोपी जैकलीन के खिलाफ अदालत में आरोप तय होने थे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अदालत की सुनवाई टाल दी गई.
वहीं, ईडी के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी. आपको बता दें कि आज सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि, ‘वह आगे की दलीलों के लिए पूरी तरह से
तैयार नहीं हैं. . इसलिए कोर्ट से अनुरोध है कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की जाए।
आपको बता दें कि ईडी के अनुरोध पर पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी.
आपको बता दें कि आज जैकलीन फर्नांडिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, ‘ईडी को बयान देना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है’।
वहीं, ईडी के वकील ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी अभी पेश नहीं हुए हैं. इसलिए सुनवाई कुछ देर के लिए टाल दी जाए।
आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दी गई थी. बाद में अधिवक्ता के आने पर सुनवाई शुरू हुई।
आज संक्षिप्त सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अदालत के समक्ष मामले में दायर आरोपपत्र को पढ़ा। इस पर जज ने कहा कि आपको हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र करने से बचना चाहिए।
आगे की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हमने ये तथ्य कई बार पढ़े और सुने हैं. मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि सामने कौन खड़ा है, इस कुर्सी के लिए सब बराबर हैं।
चीजों को हल्के में न लें। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्या आप बयान दे सकते हैं कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है?
इसके जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि जांच पूरी हो चुकी है. मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश कर सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि लोग जेल में हैं, वे अपना जमानत का अधिकार मांग रहे हैं.
वहीं, जैकलीन फर्नांडीज के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि अगर यहां आरोपी व्यक्तियों के लिए उनका मामला तय हो जाता है, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अगर नहीं, तो दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी
। इस बीच, अदालत ने ईडी से कहा कि सीआरपीसी की धारा 44 और 176 आपको आगे की जांच जारी रखने का विकल्प देती हैं, लेकिन आप मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते।
अगर आप आज कार्रवाई करते हैं तो इससे जेल के अंदर के लोगों को एक तरह की संतुष्टि मिलेगी। वहीं ईडी के वकील ने मामले में चार्जशीट पढ़ते हुए कोर्ट से कहा कि आप देखिए आरोपियों को ठगने का
तरीका और उनकी कार्यप्रणाली, वे आला अधिकारियों के कार्यालयों के नाम से संपर्क करते थे. देश का।