Breaking News राहुल को मानहानि मामले में राहत नहीं, सूरत कोर्ट ने अर्जी खारिज की
Breaking News सूरत ! कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की सत्र अदालत से उस समय जबरदस्त झटका लगा जब मोदी उपनाम मानहानि मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गयी।
श्री गांधी के पास सत्र अदालत के फैसले के बाद अब गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है।
Breaking News कांग्रेस नेता पर मोदी उपनाम को लेकर की गयी उनकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस पर सूरत की एक निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
Breaking Pathalgaon : पत्थलगांव में स्वर्ण कणों का भंडार, सर्वे कार्य की शुरुआत
Breaking News गांधी केरल में वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गयी थी। उनके खिलाफ सुनाये गये फैसले के दिन ही तीन अप्रैल को ही सूरत की सत्र अदालत ने श्री गांधी की जमानत मंजूर कर ली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने और दोषसिद्धि को लेकर दो याचिकाएं दायर की थी, जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया।
Breaking News सत्र अदालत से झटका लगने के बाद श्री गांधी के पास अब गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प बचा है।
गौरतलब है कि श्री गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।